@ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, BNS की तीन धाराओं में अपराध दर्ज**

श्री न्यूज 36 गढ़। बिलासपुर। गरबा की वेशभूषा में सिगरेट पीने और पिस्टलनुमा वस्तु का प्रदर्शन करते हुए बनाए गए वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अपराध क्रमांक 1390/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 एवं 3(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, एक शिकायतकर्ता ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि एक महिला और उसके सहयोगियों ने गरबा की वेशभूषा में सिगरेट पीते हुए तथा पिस्टल जैसी वस्तु हाथ में लेकर वीडियो बनाया। इसे गरबा टिकट और मेकअप के प्रचार के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रसारित किया गया। शिकायत में वीडियो को सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत बताते हुए युवाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका जताई गई।
शिकायत और उपलब्ध वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए बाउंड ओवर की प्रक्रिया भी की जा रही है।

### आपत्तिजनक प्रदर्शन पर कार्रवाई की चेतावनी
बिलासपुर पुलिस ने कहा है कि धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल प्रचार या मनोरंजन के नाम पर इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने के लिए आपत्तिजनक सामग्री अथवा हथियारनुमा वस्तुओं का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और किसी भी आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री को सत्यापन के बिना साझा न करें।


