बालिका के साथ किया अश्लील हरकत, प्रधान पाठक को 3 साल की सजा, जानें कहां का है मामला

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रायपुर। स्कूल की बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने और उनसे गंदी बातें करने वाले प्रधान पाठक इंद्रमन साहू (56 वर्ष) को आखिरकार उसके अपराधों की सजा मिल गई है।

रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम सुंदरकेरा स्थित स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर रहते हुए उसने स्कूली बालिकाओं के साथ अश्लील व्यवहार किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) रायपुर ने इंद्रमन साहू को धारा 354 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 509 के तहत तीन साल के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2018 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला 29 सितंबर 2018 को उस वक्त दर्ज हुआ था जब इंद्रमन साहू के अश्लील हरकतों से तंग आकर बालिकाओं ने अपने पालकों को इसकी जानकारी दी। पालकों ने पंचायत पदाधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद गोबरा नवापारा थाने में इंद्रमन साहू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, हालांकि बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया था।

न्यायालय का फैसला

न्यायालय ने 18 अगस्त 2024 को इस मामले में फैसला सुनाया, जिसमें इंद्रमन साहू को दोषी ठहराया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसे दोषी मानते हुए धारा 354 और धारा 509 के तहत सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उसे एक-एक महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने उसकी जमानत रद्द करते हुए उसे केंद्रीय जेल रायपुर भेजने का आदेश भी दिया है।

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