LIC New Jeevan Shanti Policy : जीवनभर पेंशन की गारंटी देने वाली एलआई की इस पॉलिसी के लिए कंपनी ने 30 साल से लेकर 79 साल तक की ऐज लिमिट तय की है.
संतोष श्रीवास पत्रकार मो 9098156126
हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Savings) करते हुए उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट (Investment) करने का प्लान करता है, जिससे आने वाले समय में रिटायरमेंट के बाद उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उसकी नियमित आय होती रहे. इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) की ओर से कई प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जो जिंदगीभर पेंशन की गारंटी देते हैं. इनमें एक पॉपुलर स्कीम है एलआईसी न्यू जीवन शांति पॉलिसी (LIC New Jeevan Shanti Plan), जिसकी खास बात ये है कि इसमें एक बार ही पैसे लगाने होते हैं और जीवनभर के लिए पेंशन पक्की हो जाती है.
जीवनभर पेंशन की गारंटी वाला प्लान
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के पास हर उम्र के व्यक्ति के लिए एक नहीं बल्कि कई शानदार प्लान मौजूद हैं. LIC के रिटायरमेंट प्लान तो खासे पॉपुलर हैं, जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए खासतौर पर पेश किए गए हैं. बात करें एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान (LIC New Jeevan Shanti Plan), तो बता दें कि ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है और एक बार निवेश के जरिए रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित पेंशन की गारंटी देती है. आप हर साल 1,00,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं, वो भी जीवनभर के लिए.
30 से 79 वर्ष है आयु सीमा
LIC की इस पेंशन पॉलिसी के लिए कंपनी ने 30 साल से लेकर 79 साल तक की ऐज लिमिट तय की है. इस स्कीम में गारंटेड पेंशन के साथ ही तमाम तरह के अन्य बेनेफिट्स भी मिलते हैं. इस प्लान को खरीदने के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें पहला है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ (Deferred Annuity for Single Life) और दूसरा है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ (Deferred Annuity for Joint Life) है. यानी आप चाहें तो सिंगल प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या चाहें तो कंबाइंड ऑप्शन चुन सकते हैं.
*सबसे भरोसेमंद अभिकर्ता श्रीमती बृहस्पति संतोष श्रीवास से प्लान की विस्तृत जानकारी निःशुल्क मो 9098156126 पर फोन कर ले सकते है।*
बिलासपुर की बात
@हाईकोर्ट ने पूछा- परिसीमन का आधार क्या है?
नगर निगम बिलासपुर के वार्ड़ों के परिसीमन के विरोध में दायर याचिका पर जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेच में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन के अधिवक्ता से पूछा कि निकाय चुनाव के लिए वार्ड़ों का परिसीमन किस आधार पर किया जा रहा है।
न्यायालय पर पूरा भरोसा : शैलेष
पूर्व विधायक बिलासपुर शैलेष पांडेय ने कहा कि वार्ड परिसीमन के लिए जिला प्रशासन व बिलासपुर नगर निगम द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के विरोध में हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जनहित में याचना करना हमारा कर्तव्य है। न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है। छोटे से व्यवस्थापन को बताकर बड़ी जनसंख्या समूह को प्रभावित किया जा रहा है। इसी बात को लेकर हम न्यायालय की शरण में गए है।
@ शराब तस्करी के मामले में फरार आरक्षक निलंबित
एक दिन पहले शराब तस्करी के माले में नाम आने के बाद सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक नील कमल राजपूत फरार हो गया है। इधर एसपी रजेश सिंह ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया है, साथ ही फरार आरक्षक को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि मोपका पुलिस की टीम ने चौक पर घेराबंदी कर कार सवार बलराम यादव निवासी टिकरापारा और नवीन बोले उर्फ भज्जी दयालबंद को उतार कर कार की तलाश ली जिसमें पांच बोरियों में 480 पाव देशी शराब मिली। कड़ाई से पूछताछ करने पर नवीन ने आरक्षक नीलकमल राजपूत द्वारा शराब की सप्लाई कराने की बात की। घटना की सूचना मिलते ही आरक्षक पेट्रोलिंग गाड़ी छोड़कर भाग गया था।