पिछले पद की स्थापना स्थान पर कार्यभार की दी अनुमति

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याचिकाकर्ता शिक्षकों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन द्वारा 4 सितंबर 2023 को जारी पदस्थापना के साथ ही संशोधित पोस्टिंग आदेश को रद्द कर दिया है।
याचिकाकर्ता शिक्षकों को पिछले पद स्थापना स्थान पर कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति दे दी है। वेतन का भुगतान भी संबंधित स्कूल से ही होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनेगी। समिति के समक्ष याचिकाकर्ता शिक्षकों के आवेदन रखे जाएंगे जो संयुक्त निदेशक के समक्ष दिए गए थे, जिनके आधार पर संशोधित पद स्थापना आदेश जारी हुआ है। इन आवेदनों पर 45 दिनों के भीतर समिति को अपना निर्णय देना होगा। शिक्षकों की याचिका पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

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