* लॉक डाउन के समय अंबिकापुर में हुई थी गोलीकांड
* अंबिकापुर। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में कोरोनाकाल के समय ब्रम्ह रोड निवासी व्यवसाई सौरभ अग्रवाल और इनके चाचा सुनील अग्रवाल की गोली मार हुए हत्या के बहुचर्चित मामले में अंबिकापुर की अदालत ने आज 27 जून को आरोपी आकाश गुप्ता और सिद्धार्थ जायसवाल को साक्ष्य के आधार पर आरोपित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। इस मामले में सज्जन अग्रवाल और शिव पटेल को भी आरोपी बनाया गया था जिन्हे आदलत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायलयीन सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2020 में आरोपियों ने व्यवसाई चाचा, भतीजा की गोली मारकर हत्या की थी और शव को घर के पीछे की ओर गढ्ढा खोद दफना दिया गया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने मृतकों की मोबाइल और पर्स उनके कार में रख आकाशवाणी चौक के समीप छोड़ दिया था, ताकी मोबाइल टावर के आधार पर पुलिस चकमा खाती रहे, इसी बीच चालक सिद्धार्थ जायसवाल पहले पकड़ में आया इसके बाद अन्य आरोपी। विशेष लोक अभियोजक राकेश सिंहा ने यह जानकारी दी।