बिहार में राज्य की सेवाओं और दाखिले में 75 प्रतिशत आरक्षण

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पटना। विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्व सम्मति से पारित दो विधेयकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ ही राज्य की सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। विधेयक के अनुसार प्रोन्नति के मामले में सिर्फ अजा एवं अजजा को विशेष सुविधा मिलेगी। आरक्षण की यह सुविधा सीधी भर्ती में मिलेगी। नई व्यवस्था में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यानी पहले से जारी आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनमें से 13 प्रतिशत पिछड़े एवं दो प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे में जुड़ा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 और अन्य वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण पहले से दिया जा रहा था।

 

 

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